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Date: 31/10/2022
केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई)

(31 अक्तूबर 2022 को अपडेट किया गया)

1. विधिक संस्था पहचानकर्ता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

उत्तर. विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-कैरेक्टर का अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड है, जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए पार्टियों की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है। बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए इसे लागू किया गया है। इसका उपयोग एक वैश्विक संदर्भ डेटा सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली प्रत्येक कानूनी इकाई की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। इसे ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर फ़ाउंडेशन (जीएलईआईएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्थानीय परिचालन इकाई (एलोयू), जिसे एलईआई के कार्यान्वयन और उपयोग का समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है, से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में, लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) (https://www.ccilindia-lei.co.in/) से एलईआई प्राप्त किया जा सकता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एलईआई के जारीकर्ता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

2. किन लेनदेनों में एलईआई सूचना शामिल होनी चाहिए?

उत्तर. संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए गए 50 करोड़ और उससे अधिक के सभी एकल भुगतान लेनदेन में प्रेषक और लाभार्थी एलईआई सूचना शामिल होनी चाहिए। यह एनईएफटी और आरटीजीएस भुगतान प्रणालियों के माध्यम से किए गए लेनदेन पर लागू होता है।

आरटीजीएस के मामले में, उपरोक्त मानदंड को पूरा करने वाले ग्राहक भुगतान और अंतर-बैंक लेनदेन दोनों में एलईआई जानकारी शामिल होनी चाहिए।

3. क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या उसके तहत विभागों और मंत्रालयों के लिए एलईआई आवश्यक है?

उत्तर. एनईएफटी और आरटीजीएस में भुगतान लेनदेन के लिए सरकारों या उनके विभागों/मंत्रालयों के लिए एलईआई प्राप्त करना या एलईआई संख्या का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगमों/उपक्रमों सहित, को एलईआई प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सरकारी उपक्रमों और निगमों के 50 करोड़ और उससे अधिक के सभी एकल भुगतान लेनदेन में प्रेषक और लाभार्थी एलईआई जानकारी शामिल होगी।

4. क्या व्यक्तिगत ग्राहक लेनदेनों के लिए एलईआई आवश्यक है?

उत्तर. नहीं, ग्राहक लेनदेनों के लिए एलईआई की आवश्यकता नहीं है जहां प्रेषक और लाभार्थी दोनों व्यक्ति हैं। लेन-देन के लिए, जहां एक या दोनों पक्ष गैर-व्यक्तिगत हैं, एलईआई की आवश्यकता होगी।

5. सदस्य संस्थानों द्वारा एनईएफटी और आरटीजीएस और संदेशों में एलईआई प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दिशानिर्देश क्या हैं?

उत्तर.

i. एनईएफटी भुगतान संदेशों में, फ़ील्ड 7495 एक मुक्त प्रारूप वैकल्पिक फ़ील्ड है जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिक विकल्पों के साथ 35 वर्णों वाली 6 पंक्तियाँ होती हैं। इस फील्ड हॉल की पहली दो पंक्तियों का उपयोग प्रेषक और लाभार्थी ग्राहक एलईआई जानकारी, उस क्रम में, प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जहां लागू हो और उपलब्ध हो। जब एलईआई जानकारी प्राप्त की जाती है तो वर्णन, टिप्पणी, आदि, क्षेत्र की अंतिम 4 पंक्तियों का हिस्सा होंगे। प्रेषक और लाभार्थी की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की जाएगी:

7495: पंक्ति 1 -> एसएल/20 अंक प्रेषक एलईआई/

पंक्ति 2 -> बीएल/20 अंकों का लाभार्थी एलईआई/

ii. आरटीजीएस ग्राहक भुगतान और अंतर-बैंक संदेशों में, वैकल्पिक फ़ील्ड "<RmtInf>" में 4 रिपीट टैग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 140 वर्ण होते हैं। इस क्षेत्र के पहले दो चक्रों का उपयोग प्रेषक और लाभार्थी ग्राहक एलईआई जानकारी, उस क्रम में, प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, जहां लागू हो और उपलब्ध हो। जब एलईआई जानकारी प्राप्त की जाती है, कथन, टिप्पणी, आदि, क्षेत्र के अंतिम दो दोहराए जाने वाले चक्रों का हिस्सा होंगे। प्रेषक और लाभार्थी की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की जाएगी:

<RmtInf> लूप 1 -> /एसएल/20 अंक प्रेषक एलईआई/

लूप 2 -> /बीएल/20 अंकों का लाभार्थी एलईआई/

6. किस प्रकार के खातों के लिए एलईआई दर्ज किया जाना चाहिए?

उत्तर. एलईआई को सभी गैर-व्यक्तिगत एनईएफटी/आरटीजीएस संदेशों/लेनदेनों के लिए दर्ज किया जाएगा। एलईआईएल द्वारा https://www.ccilindia-lei.co.in/Documents/FAQs.pdf पर इकाई प्रकारों की सांकेतिक सूची दी गई है।

7. क्या बैंकों द्वारा प्रतिपक्ष एलईआई सूचना प्राप्त करना आवश्यक है, अर्थात आवक के मामले में विप्रेषक और बाहरी लेनदेन के मामले में लाभार्थी?

उत्तर. प्रेषक बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेषक और लाभार्थी दोनों के लिए एलईआई सूचना प्राप्त की गई है। अनुपयुक्त या बिना एलईआई वाले किसी आवक लेनदेन को लाभार्थी बैंक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, क्रेडिट के बाद, विप्रेषक और लाभार्थी दोनों बैंकों को 50 करोड़ और उससे अधिक के सभी भुगतान लेनदेन के लिए वैध और सत्यापित एलईआई जानकारी बनाए रखनी चाहिए।

8. क्या उप-सदस्य बैंकों / बैंकों / बीसी / डबल्यूएलए इत्यादि जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए 50 करोड़ और उससे अधिक के दैनिक परिचालन लेनदेन को दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर रखा गया है?

उत्तर. लागू प्रकार के लेन-देन के लिए प्रश्न संख्या 2 के उत्तर को संदर्भित किया जा सकता है।

9. क्या एलईआई बैंकों द्वारा उनके आंतरिक भुगतानों, उनके कॉरपोरेट्स को ऋण संवितरण, सावधि जमा, परिपक्वता कार्यवाही, खाता बंद करने की कार्यवाही आदि के लिए शुरू किए गए लेनदेन के लिए लागू होगा।

उत्तर. लागू प्रकार के लेन-देन के लिए प्रश्न संख्या 2 के उत्तर को संदर्भित किया जा सकता है।

10. क्या प्रारूप में यह परिवर्तन वेब-एपीआई संदेशों के लिए लागू है?

उत्तर. एलईआई निर्देश आरटीजीएस से जुड़ने के लिए उपयोग किए जा रहे सभी चैनलों जैसे थिक-क्लाईंट, वेब-एपीआई (इन्फिनेट या किसी अन्य अनुमोदित नेटवर्क के माध्यम से) और भुगतान प्रवर्तक (पीओ) मॉड्यूल पर लागू होते हैं।

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। बैंक की गई कार्रवाइयों और/या उसके आधार पर लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।

 
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