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Date: 30/08/2019
एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च रेटिंग वाली पूलित परिसंपत्तियां खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएसबी को पेशकश की गई आंशिक ऋण गारंटी योजना

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को वित्तीय रूप से मजबूत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) / हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) से उच्च-रेटेड पूलित संपत्ति खरीदने के लिए प्रदान की गई आंशिक ऋण गारंटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – दिनांक 10 अगस्त 2019 के उसकी अधिसूचना के तहत

1. क्या भारत सरकार की आंशिक ऋण गारंटी (पीसीजी) योजना प्रतिभूतिकरण लेनदेन और/या प्रत्यक्ष असाइनमेंट के माध्यम से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन को कवर करती है?

यह योजना प्रत्यक्ष असाइनमेंट के माध्यम से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन के लिए लागू है।

2. क्या प्रत्यक्ष असाइनमेंट लेनदेन के लिए निर्धारित न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) पर दिशानिर्देश इस योजना पर लागू होते हैं?

पीसीजी योजना के तहत लेनदेन पर एमएचपी और एमआरआर संबंधी आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

3. क्या मूल एनबीएफसी/एचएफसी योजना के तहत उपलब्ध कराई गई जमा परिसंपत्तियों के लिए ऋण वृद्धि की पेशकश कर सकते हैं?

जी हां, मूल एनबीएफसी/एचएफसी ऋण वृद्धि की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह की ऋण वृद्धि के लिए, उन्हें बैंक द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी के लिए निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है।

4. क्या मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल एनबीएफसी/एचएफसी को बेची गई संपत्तियों के लिए पूंजी को बनाए रखना होगा जैसे कि ये अभी भी मूल एनबीएफसी/एचएफसी की बहियों में थे?

जी नहीं, भारत सरकार की दिनांक 10 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए पीसीजी योजना के तहत कवर किए गए लेनदेन और यहां दिए गए स्पष्टीकरणों को सही बिक्री मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा और मूल एनबीएफसी/एचएफसी को वे मामलें जहां मूल एनबीएफसी/एचएफसी ऋण वृद्धि प्रदान करता है, को छोड़कर खरीददार पीएसबी को पूल की गई संपत्ति के हस्तांतरण के बाद किसी भी पूंजी को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. क्या मूल एनबीएफसी/एचएफसी, पीसीजी योजना के प्रावधानों के तहत हस्तांतरित संपत्ति को फिर से खरीद सकते हैं?

जी हां, मूल एनबीएफसी/एचएफसी के पास पहले इनकार (फर्स्ट रेफ़्यूसल) आधार पर पुनर्खरीद लेनदेन के रूप में 12 महीने की एक निर्दिष्ट अवधि के बाद अपनी संपत्ति वापस खरीदने का विकल्प है।

6. जब मूल एनबीएफसी/एचएफसी 12 महीने की एक निर्दिष्ट अवधि के बाद पुनर्खरीद लेनदेन के रूप में अपनी संपत्ति को वापस खरीदने का विकल्प चुनती है, तो क्या उन्हें पुनर्खरीद की गई संपत्ति के लिए पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है?

जी हां, पीसीजी योजना के तहत परिसंपत्तियों की पुनर्खरीद पर, मूल एनबीएफसी/एचएफसी को बैंक द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी के लिए निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्खरीद की गई परिसंपत्तियों के लिए पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

 
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