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Date: 31/05/2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

31 मई 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया जो समीक्षाधीन रहते हुए दिनांक 31 मई 2019 तक वैध थे।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश दिया कि दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश, समय समय पर यथासंशोधित, के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक को निदेश जारी किया गया था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31 मई 2019 तक बढाई गई थी, अब यह निदेश बैंक पर दिनांक 01 जून 2019 से 30 जून 2019 तक आगे एक माह के लिए वैध रहेंगे, जिसकी सूचना दि. 30 मई 2019 के निदेश के माध्‍यम से दी गई है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दि. 30 मई 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2832

 
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