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Date: 22/04/2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

22 अप्रैल 2019

5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मोतीलाल ओसवाल फ़ाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड मोतीलाल ओसवाल टावर, रहिमतूल्लाह सयानी रोड, एस टी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400 025, महाराष्ट्र बी-13.01830 05 अप्रैल, 2006 14 मार्च, 2019
2. जे.पी.मॉर्गन एडवाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जे.पी.मॉर्गन टावर, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूज(पूर्व), मुंबई-400 098 एन-13.01878 03 सितम्बर, 2007 19 मार्च, 2019
3. केटलवेल बुलेन एंड कंपनी लिमिटेड
(वर्तमान में ग्लोस्टर लिमिटेड)
21, स्ट्रैंड रोड,कोलकाता-700 001, पशिम बंगाल 05.01847 30 अप्रैल, 1998 20 मार्च, 2019
4. मोनेटा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173 213 बी-06.00384 20 दिसम्बर, 2000 27 मार्च, 2019
5. भूषण इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में कलिंगा पाइप्स लिमिटेड)
3, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस I, चंडीगढ़-160 002 06.00040 05 मार्च, 1998 29 मार्च, 2019

अत : उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2496

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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