Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 13/02/2019
द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना

13 फरवरी 2019

द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश / दिशानिदेश का उल्ल्घंन करने पर 50,000/- (रुपये पचास हज़ार) का अर्थ दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर अर्थ दंड लगाया जाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1927

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।