Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 25/01/2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

25 जनवरी 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदेश दि. 25 जनवरी 2019 तक होंगे तथा समीक्षाधीन रहेंगे ।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय समय पर यथासंशाधित किए अनुसार 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक को निदेश जारी किया गया था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश के माध्‍यम से 25 जनवरी 2019 तक बढाई गई, तथा ये निदेश बैंक पर 26 जनवरी 2019 से 25 मई 2019 तक आगे चार महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना 16 जनवरी 2019 के निदेश के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 16 जनवरी 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1744

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।