Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 24/01/2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

24 जनवरी 2019

5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. ओवरसीज़ ट्रैकॉम प्राइवेट लिमिटेड 7ए बेंटिक स्ट्रीट, प्रथम तल, रूम नंबर 103, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल 05.03100 07 मई, 1999 26 नवम्बर, 2018
2. द कैम्बे इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 21, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल 01.00013 18 फ़रवरी, 1998 28 नवम्बर, 2018
3. लेक्सस बिज़नेस कम्बाइंस प्राइवेट लिमिटेड 2/3 जस्टिस द्वारका नाथ रोड, कोलकाता-700 020, पश्चिम बंगाल 05.01143 20 मार्च, 1998 30 नवम्बर, 2018
4. नरवाल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में गुमस फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)
हॉउस नंबर 7, सेक्टर-14, हुडा, रोहतक, हरियाणा-124 001 बी-14-01583 06 फ़रवरी, 2004 02 जनवरी, 2019
5. श्रीया क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड 11, सुद्दर स्ट्रीट, द्वितीय तल, फ्लैट नंबर एस 34, कोलकाता-700 016, पश्चिम बंगाल बी-05.04883 09 अप्रैल, 2003 03 जनवरी, 2019

अत : उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1736

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।