7 अगस्त 2018
नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणियों में निवेश के वर्गीकरण, समवर्ती लेखापरीक्षा करने, अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र और काउंटरपार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों तथा अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंडों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का अर्थ दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं और दंड लगाना आवश्यक हो गया है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/339 |