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Date: 06/07/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

06 जुलाई 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स मखारिया कैपिटल लिमिटेड 4-3-18/10, सिनेमा रोड, अदिलाबाद, तेलंगाना -504 001 09.00088 11 मार्च 1998 11 मई 2018
2. मेसर्स सेंथिल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड संख्या 45, वेस्ट कार स्ट्रीट, चिदम्बरम -608 001, तमिलनाडू बी-07.00697 30 मार्च 2002 25 मई 2018
3. मेसर्स जीकेएसआर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सं. 4/33, श्री लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, ओमालुर मेन रोड, स्वर्णपूरी, सलेम -636 004, तमिलनाडू बी.07.00445 22 नवंबर 1999 25 मई 2018
4. मेसर्स मैग्ना क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ए,4/4, कृष्णा, सेकण्ड मेन रोड, बेसन्त नगर, चेन्नै-600 090, तमिलनाडू 07.00184 19 मार्च 1998 25 मई 2018
5. मेसर्स श्री पोनमनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सं. 3/198, कोंडीचेट्टीपट्टी मोहनुर रोड, नम्मकल - 637 002, तमिलनाडू बी-07.00616 14 जून 2001 25 मई 2018
6. मेसर्स इंडमा ट्रांसवर्ल्ड लिमिटेड थिरुपल्ली स्ट्रीट, सोकार्पेट, चेन्नै -600 079 तमिलनाडू 07.00138 09 मार्च 1998 28 मई 2018

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/60

 
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