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Date: 25/06/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

25 जून 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स की डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड 35, जी.सी. एवेन्यू रोड, तृतीय तल, कोलकाता - 700 013 बी.05.03516 01 अक्तूबर 2001 03 अप्रैल 2018
2. मेसर्स मुद्रिका स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड 9, लाल बाज़ार स्ट्रीट, ’बी‘ ब्लॉक, तृतीय तल, कोलकाता - 700 001 05.02822 24 अगस्त 1998 09 अप्रैल 2018
3. मेसर्स परसाद ट्रेडिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड 1, आर.एन. मुखर्जी रोड, पंचम तल, सुइट - 53, पी एस-हेयर स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 बी-05.04806 19 मार्च 2003 09 अप्रैल 2018
4. मेसर्स लोरडेम ट्रेडिंग को (प्राइवेट) लिमिटेड पी / 17, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता - 700 007 05.00227 20 फरवरी 1998 13 अप्रैल 2018
5. मेसर्स शिखर होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड 2, हेयर स्ट्रीट, पंचम तल, कोलकाता - 700 001 05.02056 04 मई 1998 13 अप्रैल 2018

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3360

 
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