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Date: 08/11/2017
रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया

08 नवंबर 2017

रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर 0.50 लाख (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1276

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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