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Date: 13/09/2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र

13 सितंबर 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र

सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्‍यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 07 दिसंबर 2016 तथा दि. 08 जून 2017 के साथ पठित दिनांक 14 जून 2016 के निदेश की परिचालन अवधि को हमारे दिनांक 08 सितंबर 2017 के संशोधित निदेश द्वारा 15 सितंबर 2017 से 14 मार्च 2018 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है।

निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 08 सितंबर 2017 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/722

 
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