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Date: 10/03/2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

10 मार्च 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस लि. प्लॉट नं. 155, देव आशीष, ग्राउंड फ्लोर, ठाणे (पश्चिम), ठाणे - 400604 13.00651 07 अप्रैल 1998 05 जनवरी 2015
2. मेसर्स इंडो बोनिटो मल्टीनेशनल लि. (पूर्व में इंडो-कैसल मल्टीमीडिया लि. / इंडो-कैसल फाइनांस लि.) ए 729, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कोपरखैरने, नवी मुंबई - 400705 13.00431 24 मार्च 1998 23 अप्रैल 2015
3. मेसर्स एपिक एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में फिस्कल लिमिटेड) 304, ए विंग, विन्सवे कॉम्प्लेक्स, ओल्ड पुलिस लेन, अंधेरी रेलवे स्टेशन के सामने, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069 13.00724 20 अप्रैल 1998 28 अप्रैल 2015
4. मेसर्स बिर्ला श्लोक एड्युटेक लिमिटेड (पूर्व में राठी मर्केंटाईल इंडस्ट्रीज लिमिटेड) इंडस्ट्री हाऊस, 5वीं मंजिल, 159, चर्चगेट रिक्लेमेशन, मुंबई - 400020 13.00876 26 मई 1998 05 जून 2015
5. मेसर्स सुदर्शन राठी फाइनांस प्रा. लि. 203, "बी" विंग, स्नेह गंगा बिल्डिंग, शंकरशेठ रोड, पुणे - 411037 13.00712 20 अप्रैल 1998 26 मई 2016
6. मेसर्स ऋषभ फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड काम्प्टी लाइन्स, बाबा फर्नीचर के पास, जी. ई. रोड, राजनांदगांव – 491441 बी.03.00001 05 जनवरी 1998 12 जनवरी 2017

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2429

 
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