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Date: 16/01/2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

16 जनवरी 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स नुपूर कॅपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड 20/ए, 1ली मंज़िल, प्लॉट नं 1646/48,18 भाग्य लक्ष्मी बिल्डिग जे.एस.एस.मार्ग, कैनडी ब्रिज, गिरगांव, मुबई-400 004 13.01834 20 फरवरी 2007 16 नवंबर 2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1894

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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