Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 03/10/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई

03 अक्टूबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र
पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड (महाराष्ट्र) पर कतिपय निदेश की अवधि 30 सितंबर 2016 की कार्यसमाप्ति से 31 दिसंबर 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए, समीक्षा के अधीन, बढा दी है । यह बैंक 01 जुलाई 2015 से निदेशो के अंतर्गत है । इसके पूर्व निदेशों की अवधि नौ माह के लिए दो बार बढाई गई थी ।

ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक जन सदस्‍यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/840

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।