Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 26/07/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

26 जुलाई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख
1. मेसर्स जहांगीराबाद फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 301, ढाका चैंबर, 39, नईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 बी-14.03066 25 अप्रैल 2005 16 मई 2016
2. मैसर्स ए एच पी मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड C-205/A, वल्लभ नगर, रिंग रोड - 1, रायपुर - 492001 बी-06.00366 15 दिसंबर 2000 06 जून 2016
3. मेसर्स ओणम ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 15, वर्षा, नेपियन सी रोड, मुंबई - 400006 बी-13.01695 01 जनवरी 2004 06 जून 2016
4. मैसर्स आरोग्य धन वर्षा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 90, नवल भवन, टैगोर नगर, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान – 313002 बी-10.00117 05 सितंबर 2011 14 जून 2016
5. मेसर्स प्रोटोकेम फाइनेंस लिमिटेड एबी 5, दूसरा एवेन्यू, एसडीवी आर्केड, अन्ना नगर, चेन्नई - 600040 07.00162 11 मार्च 1998 01 जुलाई 2016

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/223

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।