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Date: 03/02/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 03 मई 2016 तक बढ़ाई

03 फरवरी 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
पर जारी निदेशों की अवधि 03 मई 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबादपर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश 04 फरवरी 2016 से 03 मई 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निदेश मई 04, 2012 से पिछले छह अवसरों पर छह महीनों की अवधि के लिए तथा एक अवसर पर तीन माह के लिए बढ़ाया गया था ।

ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक जन सदस्‍यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1829

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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