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Date: 05/11/2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 3 फरवरी 2016 तक बढ़ाई

05 नवंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 3 फरवरी 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद पर जारी निदेश 04 नवंबर 2015 से 03 फ़रवरी 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए और बढ़ा दिए हैं और ये निदेश समीक्षाधीन हैं। इससे पहले इन निदेशों को पिछले छह अवसरों पर हर बार छह महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था।

ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक जन सदस्‍यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1090

 
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