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Date: 06/10/2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

06 अक्‍टूबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू किए गए परिचालनात्मक अनुदेशों के बावजूद स्थायी जमाराशि का समयपूर्व आहरण करने की अनुमति देने और (ii) एक्सपोज़र सीमा पर पहुंचने के लिए पूंजीगत निधि के परिकलन के लिए संचित हानि का अनुमान नहीं लगाने तथा साथ ही अपनी विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा के परिकलन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन नहीं लेने पर 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रस्‍तुत किया। मामले के तथ्‍यों तथा बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के पश्‍चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि संबंधित उल्‍लंघन हुए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्‍यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/836

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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