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Date: 01/07/2011
मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ

भारिबैं /2011-12/21
गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.227/03.10.042/2011-12

1 जुलाई 2011

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

महोदय,

मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ

सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न विवरणियों के संबंध में 30 जून 2011 तक जारी अनुदेशों को यहाँ समेकित किया गया है। ऐसे सभी अनुदेशों की समेकित सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। 

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने द्वारा जमाराशियाँ स्वीकारने, विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम), आदि के संबंध में विभिन्न विवरणियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश विभिन्न कंपनी परिपत्रों के माध्यम से जारी किए गए हैं। जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की सूची नीचे दी जा रही है:

ए.  जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय   कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ 

1. एनबीएस-1: जमाराशियों के संबंध में वार्षिक विवरणी "पहली अनुसूची1 में "।

2. एनबीएस-2: जनता की जमाराशियाँ 2 स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा   विवेकपूर्ण मानदण्डों के संबंध में अर्द्ध वार्षिक विवरणी।

3. एनबीएस-3: जमाराशियाँ3 स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तरल  परिसंपत्तियों के संबंध में त्रैमासिक विवरणी।  

4. एनबीएस-4: जनता की जमाराशियों की धारक4 अस्वीकृत कंपनी द्वारा महत्त्वपूर्ण पैरामीटरों पर मासिक विवरणी।

5. एनबीएस-5: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनके पास जनता की जमाराशियाँ ` 20 करोड़ तथा अधिक 5हैं द्वारा मौद्रिक तथा पर्यवेक्षी विवरणी।

6. एनबीएस-6: `100 करोड़ तथा अधिक6 की कुल परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ स्वीकारने  वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूंजी बाजार के प्रति जोखिम के संबंध में मासिक विवरणी। 

7. अर्द्ध वार्षिक परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन विवरणी- `20 करोड़ तथा अधिक की जनता की जमाराशियों की धारक या ` 100 करोड़ से अधिक7 की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन संबंधी अर्द्ध वार्षिक विवरणी।

8. जनता की जमाराशियाँ स्वीकारने वाली 8गैर बैंकेंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

बी. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ 

1. एनबीएस-7: संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों9 की पूंजीगत निधियों, जोखिम भारित परिसंपत्तियों, जोखिम परिसंपत्ति अनुपात, आदि का वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष मार्च की समाप्ति पर प्रस्तुत करना।

2. जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर मासिक विवरणी।

3. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण10.

4. परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन के संबंध में विवरणियाँ:

5. (i) फार्मेट एएलएम (एनबीएस-एएलएम 1) में अल्पावधि क्षिप्र (डॉयनमिक) तरलता संबंधी मासिक विवरण।

6. (ii) फार्मेट एएलएम (एनबीएस-एएलएम 2) में स्ट्रक्चरल तरलता संबंधी अर्द्ध वार्षिक विवरण।

7. (iii) फार्मेट एएलएम (एनबीएस-एएलएम 3) में ब्याजदर संवेदनशीलता संबंधी अर्द्ध वार्षिक11 विवरण।

सी. `. 50 करोड़ एवं अधिक किन्तु `. 100 करोड़ से कम की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर तिमाही विवरणी

जिन जमाराशियाँ न स्वीकारने/धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास `. 50 करोड़ और `. 100 करोड़12 के बीच की परिसंपत्तिया हैं, उनके द्वारा तीन वर्षों के महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों यथा कंपनी का नाम, पता, निवल स्वाधिकृत निधियाँ, लाभ/हानि के बारे में तिमाही विवरण प्रस्तुत किया जाए।

डी. अन्य विवरणियाँ

1. मार्च के अंत में समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने सांविधिक लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था/कंपनी के कार्यों में लगी हैं और इसलिए उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण किए रखने की आवश्यकता है। उक्त प्रमाणपत्र में कंपनी की परिसंपत्तियों/आय पैटर्न का उल्लेख होना चाहिए जो यह प्रमाणित करता हो कि वे परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी, या ऋण कंपनी13 के रूप में वर्गीकृत होने की पात्र हैं।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (मार्च तथा सितंबर को समाप्त अर्द्ध वर्ष के लिए ) इस आशय का अर्द्ध वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम14 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों तथा विनिर्दिष्ट 14 गतिविधियों तक अपनी गतिविधियों को सीमित रखने का अनुपालन किया है।

3. 15गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा /सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या निवेश के मामले में  भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेनी होगी.

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को  तिमाही विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को तथा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को भी प्रस्तुत करना होगा.

विवरणियों के प्रस्तुत करने की अवधि तथा ब्योरे अनुबंध में दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं।


अनुबंध

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की रिपोर्टिंग की तारीखें तथा प्रस्तुत करने की तारीखें

क्र.

विवरणी का नाम

संक्षिप्त नाम

आवधिकता

संदर्भ तारीख

रिपोर्टिंग अवधि

निम्न लिखित तारीख तक प्रस्तत करना है

प्रयोजन

किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जानी है

1.

जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा वार्षिक विवरणियां [जैसाकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के अनुसार अपेक्षित है। ]

एनबीएस-1

वार्षिक

31 मार्च

6 माह

30 सितंबर

परिसंपत्तियों तथा देयताओं का ब्योरा

जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा
(NBFC-D)

2.

जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007" के अंतर्गत पूजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों, आदि के संबंध में अर्द्ध वार्षिक विवरण

एनबीएस-2

अर्द्ध
वार्षिक

31 मार्च/ 30 सितंबर

3 महीने में

30 जून/ 31 दिसंबर

पूंजीगत निधियाँ, जोखिम परिसंपत्तियाँ,
परिसंपत्तियों का वर्गीकरण आदि

एनबीएफसी-डी

3.

जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झख के अनुसार सांविधिक चल(तरल) परिसंपत्तियों के संबंध में तिमाही विवरणी

एनबीएस-3

तिमाही

31 मार्च/ 30 जून/ 30सितंबर/ 31 दिसंबर

15 दिनों में

15 अप्रैल/ 15 जुलाई/ 15अक्तूबर/
15 जनवरी

सांविधिक चल परिसंपत्तियाँ

एनबीएफसी-डी

4.

जिन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र संबंधी आवेदनपत्रों को अस्वीकृत किया गया है, उनके द्वारा धारित जनता की जमाराशियों की अदायगी के संबंध में तिमाही विवरणी (बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए जिसे बाद में सरल किया गया)

एनबीएस-4

उक्त

उक्त

उक्त

उक्त

जनता की जमाराशियों एवं अन्य देयताओं का ब्योरा

उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशियाँ जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवदेनपत्र भारिबैं अधि. 1934 की धारा 45-झक के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

5.

मौद्रिक तथा पर्यवेक्षी विवरणी की तिमाही प्रस्तुति

एनबीएस-5

तिमाही

31 मार्च/ 30 जून/ 30सितंबर/ 31 दिसंबर

10 दिनों में

10 अप्रैल/ 10 जुलाई/ 10 अक्तूबर/ 10 जनवरी

परिसंपत्तियों, देयताओं, ब्याजदर, नकदी प्रवाह, नकदी बहिर्वाह के घटक, आदि

एनबीएफसी-डी जिनके पास जनता की जमाराशियाँ अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार रु.20 करोड़ तथा अधिक हैं।

6.

पूंजी बाजार जोखिम पर मासिक विवरणी

एनबीएस-6

मासिक

माह के अंत में

7 दनों में

अनुवर्ती माह की 7 तारीख तक

पूंजी बाजार जोखिमों का ब्योरा

एनबीएफसी-डी

7.

एनबीएफसी-एनडी-एसआई से पूंजीगत निधियों, जोखिम- परिसंपत्ति अनुपात के संबंध में वार्षिक विवरणी
(पर्यवेक्षी विवरणी)

एनबीएस-7

वार्षिक

31 मार्च 

3 माह में

30 जून

पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों, जोखिम भारित  तुलनपत्रेतर मदें (गैर निधिक जोखिम) परिसंपत्ति वर्गीकरण आदि

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

8.

परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) विवरणी

एएलएम

अर्द्ध वार्षिक

31 मार्च/ 30 सितंबर

1 माह में

30 अप्रैल/ 30 अक्तूबर

स्ट्रक्चरल तरलता, अल्पावधि डॉयनमिक तरलता, ब्याज दर संवेदनशीलता, आदि

एनबीएफसी-डी जिनके पास जनता की जमाराशियॉ रु. 20 करोड़ या अधिक हैं

9.

एएलएम-एनबीएस-एएलएम 1 फार्मेट में अल्पावधि डॉयनमिक तरलता संबंधी विवरण

एएलएम-1

मासिक

माह के अंत में

10 दिन

अनुवर्ती माह के 10 दिनों में

अल्पावधि डॉयनमिक तरलता

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

10.

एएलएम-एनबीएस-एएलएम 2 फार्मेट में स्ट्रक्चरल तरलता संबंधी विवरण

एएलएम-2

अर्द्ध वार्षिक

31 मार्च/ 30 सितंबर

20 दिन

20 अप्रैल/ 20 अक्तूबर

स्ट्रक्चरल तरलता

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

11.

एएलएम-एनबीएस-एएलएम 3 फार्मेट में ब्याजदर संवेदनशीलता विवरण

एएलएम-3

अर्द्ध वार्षिक

31 मार्च/ 30 सितंबर

20 दिन

20 अप्रैल/ 20 अक्तूबर

ब्याजदर संवेदनशीलता

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

12.

जनता की जमाराशियाँ न स्वीकारने/न धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ रु. 100 करोड़ या अधिक हैं, की महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर मासिक विवरणी

100 करोड़-
एनबीएफसी-एनडी-एसआई

मासिक

प्रत्येक माह के अंत में

7 दिन में

अनुवर्ती माह के 7 दिनों में

निधियों के स्रोत तथा उनका नियोजन, लाभ-हानि लेखा, परिसंपत्ति वर्गीकरण, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का कंपनी के प्रति जोखिम, पूंजी बाजार जोखिम, विदेशी स्रोत आदि।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

13.

रु. 50 करोड़ एवं अधिक किन्तु रु.100 करोड़ से कम की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही विवरणी

 

तिमाही

31 मार्च/ 30 जून/ 30सितंबर/ 31 दिसंबर

तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर

 

गत 3 वर्षों के संबंध में मूल सूचना जैसे कंपनी का नाम, पता, स्वाधिकृत निधियाँ, लाभ/हानि

 

14.

विदेश में निवेश करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

 

तिमाही

31 मार्च/ 30 जून/ 30सितंबर/ 31  दिसंबर

तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर

 

संयुक्त उद्यम /ड्ब्ल्यु ओ एस , देश तथा प्रारंभ का तारीख तथा गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग से कारोबार हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की तारीख

 

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

 नोट:   एनबीएफसी-डी > जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

एनबीएफसी-एनडी > जमाराशियाँ न स्वीकारने/न धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

एनबीएफसी-एनडी-एसआई > संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/न धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ `. 100 करोड़ या अधिक हैं।

(जिन्हें संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी या संक्षेप में एनबीएफसी-एनडी-एसआई कहा जाता है)


परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्र.

परिपत्र सं.

दिनांक

(i)

अधिसूचना सं. डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98

31 जनवरी 1998

(ii)

अधिसूचना सं. गैबैंपवि..192/डीजी(वीएल)-2007

22 फरवरी 2007

(iii)

अधिसूचना सं. गैबैंपवि..193/डीजी(वीएल)-2007

22 फरवरी 2007

(iv)

अधिसूचना सं. डीएफसी.(सीओसी)108/ईडी(जेआरपी)-97

30 अप्रैल 1997

(v)

अधिसूचना सं. डीएफसी.120/ईडी(जी)-98

31 जनवरी 1998

(vi)

अधिसूचना सं. डीएफसी.121/ईडी(जी)-98

31 जनवरी 1998

(vii)

गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.93/03.05.002/2006-07

27 अप्रैल  2007

(viii)

गैबैंपवि.(पंनिप्र.) कंपरि. सं. 57/02.05.15/2005-2006

6 सितंबर 2005

(ix)

गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 125/03.05.002/2008-2009

1 अगस्त 2008

(x)

अधिसूचना सं: डीएनबीएस (पीडी) 229/सीजीएम (युएस) -2011

14 जून 2011


1 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 द्वारा जोड़ा गया।

2 22 फरवरी 2007 की अधियूचना सं. गैबैंपवि. 192/डीजी(वीएल)-2007द्वाराजोड़ागया।

3 30 अप्रेल 1997 की अधियूचना सं.डीएफसी(सीओसी). 108.ईडी(जेआरपी)/97 द्वारा जोड़ा गया।

4 22 अप्रैल 2002 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं1 19/02.01/2001-02 द्वारा जोड़ा गया।

5 22 अप्रैल 2002 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 19/02.01/2001-02 द्वारा जोड़ा गया।

6 22 फरवरी 2007 की अधियूचना सं. गैबैंपवि. 192/डीजी(वीएल)-2007 द्वारा जोड़ा गया।

7 27 जून 2001 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 15/02.01/2000-2001 द्वारा जोड़ा गया।

8 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 द्वारा जोड़ा गया।

9 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि.सं. 93/03.05.002/2006-07 द्वारा जोड़ा गया।

10 6 सितंबर 2005 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(पंनिप्रभा.) कंपरि. सं. 57/02.05.15/2005-06 द्वारा जोड़ा गया।

11 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.200/मुमप्र(पीके)-2008 द्वारा जोड़ा गया।

12 24 सितंबर 2008 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं. 130/03.05.002/2008-09 द्वारा जोड़ा गया।

13 21 सितंबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 79/03.05.002/2006-07 तथा 19 अक्तूबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 81/03.05.002/2006-07 द्वारा जोड़ा गया।

14 4 फरवरी  2010 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 167/03.10.01/2009-10 द्वारा जोड़ा गया।

15 14 जून 2011 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)229/सीजीएम(युएस)-2011 द्वारा जोडा गया है.

 
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