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Date: 26/07/2014
मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियाँ – संचयी (आईआईएनएसएस-सी)

1. मुद्रास्फीति सूचकांक क्या है जिससे मुद्रास्फीति दर को लिंक किया जाएगा?

  • मुद्रास्फीति दर संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [(सीपीआई) आधार : 2010 =100)]

  • अंतिम संयुक्त CPI को तीन महीने के अंतराल के साथ संदर्भ CPI के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सितंबर 2013 के लिए अंतिम संयुक्त सीपीआई को सम्पूर्ण दिसंबर 2013 के लिए संदर्भित सीपीआई के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

2. मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियाँ- संचयी (आईआईएनएसएस-सी) में निवेश के लिए कौन पात्र है?

  • मात्र रिटेल निवेशक इन प्रतिभूतियों में निवेश के लिए पात्र होंगे। रिटेल निवेशकों में वैयक्तिक, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़), भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाएं और केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के खंड 3 के अंतर्गत घोषित विश्वविद्यालय शामिल होंगे।

3. इन प्रतिभूतियों का ब्याज दर क्या है?

  • ब्याज दर में दो भाग होंगे। एक 1.5% प्रति वर्ष की नियत दर और दूसरा मूद्रास्फीति दर।

  • उदाहरण के लिए, यदि छह माह के दौरान मंहगाई दर 5% है, तो इन छह माह का ब्याज दर 5.75% होगा। (उदाहरण नियत दर- 0.75% और मुद्रास्फीति दर -5%)।

4. क्या कोई आधार है कि मुद्रास्फीति कई बार अपस्फीति में बदल जाती है?

  • हाँ, 1.5% की नियत दर आधार के रूप में होगी, जिसका अर्थ है कि प्रति वर्ष 1.5% की ब्याज दर की गारंटी है यदि उस समय अपस्फीति है।

  • उदाहरण के लिए, यदि मुद्रास्फीति दर (-) 5% है, तो ब्याज दर सामान्य गणना से (-)3.5% होना चाहिए। परंतु कुछ मामलों में, नकारात्मक मुद्रास्फीति को नहीं माना जाएगा और निवेशकों को 1.5% की नियत दर प्राप्त होगी (कृपया 23 पर उदाहरण 2 देंखें)।

5. मुझे कब ब्याज मिलेगा?

  • ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर मूलधन में अर्जित और चक्रवृद्धि किया जाएगा और मोचन के समय मूलधन के साथ भुगतान किया जाएगा।

6. मुझे शोधन कब प्राप्त होगा?

  • शोधन पर, निवेशक मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करेगा।

7. उदाहरण के उद्देश्य के लिए नकदी प्रवाह/मूलधन के यौगिक का एक उदाहरण निम्नानुसार है:

नियत दर 1.5% प्रति वर्ष
निर्गम/कूपन/परिपक्वता तिथि नियत दर सीपीआई मुद्रास्फीति दर ब्याज दर (चक्रवृद्धि दर) मूलधन
I II III IV V=II+IV VI=VI*V
25 दिस.-13   150     5000
25 जून-14 0.75 160 6.67 7.4 5371
25 दिस.-14 0.75 166 3.75 4.5 5613
25 जून-15 0.75 175 5.42 6.2 5959
25 दिस.-15 0.75 185 5.71 6.5 6344
25 जून-16 0.75 190 2.70 3.5 6563
25 दिस-16 0.75 200 5.26 6.0 6958
25 जून-17 0.75 210 5.00 5.8 7358
25 दिस-17 0.75 218 3.81 4.6 7693
25 जून-18 0.75 228 4.59 5.3 8104
25 दिस-18 0.75 235 3.07 3.8 8414
25 जून-19 0.75 246 4.68 5.4 8870
25 दिस-19 0.75 255 3.66 4.4 9262
25 जून-20 0.75 265 3.92 4.7 9694
25 दिस-20 0.75 280 5.66 6.4 10316
25 जून-21 0.75 290 3.57 4.3 10761
25 दिस-21 0.75 305 5.17 5.9 11399
25 जून-22 0.75 316 3.61 4.4 11895
25 दिस-22 0.75 330 4.43 5.2 12512
25 जून-23 0.75 340 3.03 3.8 12985
25 दिस-23 0.75 355 4.41 5.2 13655
मुद्रास्फीति दर की गणना छमाही आधार पर की जाएगी।

8. निवेश की क्या प्रक्रिया होगी?

  • निवेशक प्राधिकृत बैंकों और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के माध्यम से निवेश कर सकते हैं।

  • वे एक आवेदन फॉर्म भरेंगे और उक्त अन्य दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करेंगे और बैंक कॉ भुगतान करेंगे।

  • धन की प्राप्ति पर, बैंक निवेशक को आरबीआई के वेब आधारित प्लेटफॉर्म (ई-कुबेर) पर पंजीकृत करेंगे और और सत्यापन पर, धारिता प्रमाणपत्र जनरेट करेंगे।

9. इन प्रतिभूतियों का क्या रूप होगा?

  • इन प्रतिभूतियों को बॉन्ड लेजर खाता के रूप में जारी किया जाएगा।

  • बीएलए के रूप में प्रतिभूतियाँ जारी की जाएगी और आरबीआई के पास व्यवस्थित होगी और इस प्रकार, आरबीआई केंद्रीय डिपॉज़टरी के रूप में कार्य करेगा।

  • धारिता प्रमाणपत्र बीएलए में प्रतिभूतियों के धारक को जारी किए जाएंगे।

10. क्या निवेशक को निवेश करने के लिए बैंक में बीएलए खाता खोलने की आवश्यकता है?

  • निवेशक को निवेश करने के लिए किसी भी बैंक के साथ बीएलए खोलने की आवश्यकता नहीं है।

  • धन की प्राप्ति और आरबीआई के सीबीएस (ई-कुबेर) पर निवेशक के पंजीकरण के बाद, आरबीआई प्रत्येक निवेशक के लिए बीएलए खोलेगा और निवेशक द्वारा रखे गए आईआईएनएसएस-सी के इकाइयों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए “धारिता प्रमाणपत्र” जारी करेगा।

11. प्राधिकृत बैंक कौन से है?

  • प्राधिकृत बैंक एसबीआई एवं एसोसिएट, राष्ट्रीयकृत बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक हैं।

12. क्या उपभोक्ता को उसी बैंक के माध्यम से आवेदन करना चाहिए जिसमें उनका खाता है?

  • उपभोक्ता एसएचसीआईएल सहित किसी भी प्राधिकृत बैंक से ऐसे निवेश के लिए संपर्क कर सकता है चाहे उस बैंक के साथ खाता हो या न हो।

13. प्रतिभूति जारी होने के बाद निवेशक को अन्य ग्राहक सेवाएँ कौन उपलब्ध कराएगा?

  • जिन बैंकों के माध्यम से प्रतिभूतियाँ खरीदी गई वे इन ग्राहकों को अन्य उपभोक्ता सेवा उपलब्ध कराएंगे।

  • निवेशक अन्य सेवाओं जैसे पता में परिवर्तन, शीघ्र मोचन, नामांकन, ग्रहणाधिकार इत्यादि के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

14. क्या संयुक्त होल्डिंग की अनुमति है?

  • हाँ, संयुक्त होल्डिंग की अनुमति है।

15. निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है?

  • न्यूनतम निवेश सीमा रु.5000/- (पाँच हज़ार) है।

  • पात्र वैयक्तिक के लिए प्रति वर्ष रु. 10 लाख और हिन्दू अविभाजित परिवार, धर्मार्थ संस्थाएं, शिक्षण विन्यास और इसी तरह की अन्य संस्थाओं के लिए हैं जो लाभार्थ प्रकृति के नहीं है।

16. क्या समयपूर्व शोधन की अनुमति है?

  • हाँ समयपूर्व शोधन की अनुमति है।

  • 65 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए, समयपूर्व शोधन की अनुमति एक वर्ष बाद से है। अन्य के लिए, इसकी अनुमति 3 वर्ष बाद है।

  • निवेशकों से अंतिम देय कूपन के आधे की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि अंतिम देय कूपन 1,000 रुपये है तो जुर्माना के रूप में 500 रुपये लिया जाएगा।

17. मैं इन प्रतिभूतियाँ का मोचन कैसे करूँ?

  • परिपक्व तिथि के पहले समयपूर्व मोचन की स्थिति में, निवेशक कूपन की तारीख से कुछ दिन पहले संबन्धित बैंक से संपर्क कर सकता है और आवेदन कर सकता है।

  • परिपक्वता पर शोधन की स्थिति में, निवेशक को बांड की आगामी परिपक्वता के बारे में परिपक्वता से एक महीने पहले सूचना दी जाएगी, जिसमें उन्हें एनईएफटी खाते के विवरण की पुष्टि करते हुए परिचय पत्र प्रदान करने की सूचना दी जाएगी।

  • यदि सब सही है, निवेशक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान के लिए परिपक्वता तिथि पर तुरंत भुगतान और भौतिक साधनों के माध्यम से कोई भी भुगतान अधिकतम पाँच दिनों के अंदर हो जाना चाहिए।

18. क्या ये प्रतिभूतियाँ हस्तानांतरणीय है?

  • धारकों की मृत्यु पर वैयक्तिक निवेशकों के लिए केवल नामितों को हस्तानांतरित करने की अनुमति है।

  • अन्य निवेशकों के लिए हस्तानंतरणीयता की अनुमति नहीं है।

19. क्या ऋणों के लिए इन प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है?

  • हाँ, ये प्रतिभूतियाँ बैंकों, वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग करने के लिए पात्र है।

20. बैंक किस ब्याज की दर से आईआईएनएसएस-सी के संपार्श्विक के सापेक्ष ऋण देगा?

  • आरबीआई की वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार, बैंक इन प्रतिभूतियों के सापेक्ष ऋणों पर ब्याज दर स्वयं निर्धारित कर सकता है, बशर्ते ऐसी ब्याज दर आधार दर पर या उससे ऊपर हो।

21. कर प्रभाव क्या है?

  • बाज़ार उधारी के रूप में जारी सरकारी प्रतिभूतियों को प्रयोज्य वर्तमान कराधान, इन प्रतिभूतियों को लागू होगी।

22. क्या टीडीएस लागू होगा?

  • भारत सरकार की प्रतिभूतियों को लागू वर्तमान कराधान इन प्रतिभूतियों को भी लागू होगी।

  • आयकर अधिनियम 1961 के खंड 193 के उप-खंड (iv) के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी प्रतिभूति पर किसी भी ब्याज पर कोई कर की कटौती नहीं की जाएगी, बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी वित्तीय वर्ष के दौरान 8% बचत (कर योग्य) बांड, 2003 पर देय दस हजार रुपये से अधिक ब्याज पर लागू नहीं होगा।

  • उक्त खंड के अनुसार, आईआईएनएसएस-सी पर भुगतान योग्य किसी ब्याज से भी टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी, जब तक सरकार से अन्यथा संदर्भित न हो।

23. केवाईसी कौन करेगा?

  • चूंकि बैंक के अधीन ग्राहक होंगे, अतः केवाईसी बैंकों द्वारा की जाएगी।

24. ग्राहकों को प्रतिभूतियाँ कब जारी की जाएगी?

  • उपभोक्ताओं को प्रतिभूतियाँ धन प्राप्ति के बाद जारी आर दें चाहिए। धन प्राप्ति के बाद, बैंक को सीबीएस पर उपभोक्ता को पंजीकृत करना चाहिए और धारिता प्रमाणपत्र जनरेट करना चाहिए।

25. निवेशक कहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं?

  • आवेदन आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि, बैंक भी फॉर्म को प्रिंट करके और ग्राहकों को उपलब्ध करा सकता है।

 
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