आरबीआई/2021-22/19
विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22
8 अप्रैल 2021
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ
महोदया/महोदय,
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन
कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी और अध्याय IX (अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के संचार के तहत आवश्यकताएं / दायित्व), जो, अन्य बातों के साथ, किसी भी अधिकार क्षेत्र / संस्थाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों (यूएनएससीआरएस) पर ध्यान देने के लिए आरईएस को अनिवार्य करता है।) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”.
2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, जिसका गठन आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद किया गया था, द्वारा जारी निम्नलिखित प्रेस रिलीज भेजी है, जो यूएनएससी संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में दिए गए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII द्वारा मान्य किए गए आस्ति फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन से संबंधित है।
नोट: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में 1 व्यक्ति के संशोधन के संबंध में दिनांक 6 अप्रैल 2021 की एससी / 14489 [क्युडीआई.217 नाम: 1: अबू बकर 2: बायसिर 3: न 4: न]
सूची में संशोधन के विषय में यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्ति निम्न यूआरएल पर उपलब्ध है:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases
3. आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्न पर उपलब्ध है:
http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
4. प्रतिबंध के उपाय और छूट का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information
5. गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रोनिक रूप में संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को विचार करने हेतु भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नाम हटाए जाने की मांग रखने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल के पास अपना अनुरोध दे सकते हैं। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application
6. आगे, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के मामले में, आरईए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आदेश पर 'सुरक्षा परिषद के संकल्प के कार्यान्वयन' का पालन करेंगे और हर दिन, प्रमाणित व्यक्तियों और संस्थाओं की 'यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध सूची' भी सत्यापित करेंगे, जैसा कि विदेश मंत्रालय (एमईए) की वेबसाइट https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm पर वेबसाइट परिवर्धन, विलोपन या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में सूची में संशोधन पर ध्यान देने के लिए ' यूएनएससी प्रतिबंधों (डीपिआरके) के कार्यान्वयन' वेबपेज में हाइपरलिंक किया गया है।
7. उक्त को देखते हुए, आरई को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त यूएनएससी सूचना और डीपीआरके पर सुरक्षा परिषद के संकल्प को नोट करें और इसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीय
(विवेक श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक |