भारिबैं/2020-21/57
विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21
अक्तूबर 20, 2020
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदया/महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में दस समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है और पुराने 21 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटा दिया गया है।
2. उक्त अधिसूचनाओं विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 की प्रतियां संलग्न है।
3. हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती दें।
भवदीय,
(थॉमस मैथ्यू)
मुख्य महाप्रबंधक
सं: यथोपरि
विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21
जुलाई 27, 2020
अधिसूचना
जहां कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने:-
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21 दिसम्बर 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 6255(अ) के माध्यम से पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक (इसके बाद “अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के रूप में उल्लिखित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित किया गया है, जिसे पंजाब ग्रामीण बैंक (इसके बाद अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में उल्लिखित) कहा जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय कपूरथला में होगा, जो 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा;
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22 फरवरी 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 985(अ) के माध्यम से असम ग्रामीण विकास बैंक और लांपी देहांगी ग्रामीण बैंक (इसके बाद “अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के रूप में उल्लिखित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित किया गया है, जिसे असम ग्रामीण विकास बैंक (इसके बाद अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में उल्लिखित) कहा जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय गुवाहाटी में होगा, जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा; और
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22 फरवरी 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 986(अ) के माध्यम से बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और देना गुजरात ग्रामीण बैंक (इसके बाद “अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के रूप में उल्लिखित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित किया गया है, जिसे बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (इसके बाद अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में उल्लिखित) कहा जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय वडोदरा में होगा, जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा।
उक्त संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद आरबीआई अधिनियम के रूप में उल्लिखित) भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा उपर्युक्त अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर करने और उपर्युक्त अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का निदेश दिया जाता है।
(लिली वडेरा)
कार्यपालक निदेशक
विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21
जुलाई 27, 2020
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे बाद में "आरबीआई अधिनियम" कहा गया है), नीचे दिए गए मद सं (क) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाने और मद सं (ख) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने हेतु निदेशित करता है।
पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम (क) |
नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम (ख) |
ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त |
आर्यावर्त बैंक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक |
बिहार ग्रामीण बैंक |
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना, बिहार |
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक |
वनांचल ग्रामीण बैंक |
झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची, झारखंड |
झारखंड ग्रामीण बैंक |
प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक |
कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक |
कावेरी ग्रामीण बैंक |
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक |
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर, मध्य प्रदेश |
सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक |
सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक |
प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश |
प्रथमा बैंक |
पंडियन ग्रामा बैंक |
तमिल नाडु ग्रामा बैंक, सेलम, तमिलनाडु |
पल्लवन ग्रामा बैंक |
(लिली वडेरा)
कार्यपालक निदेशक |