भा.रि.बैं./2020-21/31
विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21
03 सितंबर, 2020
सभी बैंक
महोदय/महोदया
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति
हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” बैंकिंग कंपनी नहीं रही।
भवदीय
(सुधांशु मोहन परिड़ा)
महाप्रबंधक |