आरबीआई/2019-20/192
विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20
27 मार्च 2020
सभी अनुसूचित बैंक
महोदय/महोदया,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) –
दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.91/12.01.001/2015-16 देखें।
2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा को 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत किया जाए, जो 28 मार्च 2020 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से प्रभावी होगा। यह एकबारगी दी गई छूट है जो 26 जून 2020 तक उपलब्ध होगी।
भवदीय
(डॉ एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक
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