17 फरवरी 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय |
पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या |
पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख |
पंजीकरण रद्द करने की तारीख |
1. |
एम.एल. सिंघी एंड एसोसिएट्स लिमिटेड |
ए-7, मेन महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 |
बी14.02447 |
07 सितम्बर, 2001 |
13 दिसम्बर, 2019 |
2. |
स्टैनचार्ट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
सिद्धार्थ रिसॉर्ट्स, पखोवाल रोड, ओमेक्स रेजीडेंसी के पास, लुधियाना, पंजाब-141 003 |
बी-06.00504 |
28 जून, 2001 |
20 दिसम्बर, 2019 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1964 |