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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

17 फरवरी 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख
1. एम.एल. सिंघी एंड एसोसिएट्स लिमिटेड ए-7, मेन महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 बी14.02447 07 सितम्बर, 2001 13 दिसम्बर, 2019
2. स्टैनचार्ट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड सिद्धार्थ रिसॉर्ट्स, पखोवाल रोड, ओमेक्स रेजीडेंसी के पास, लुधियाना, पंजाब-141 003 बी-06.00504 28 जून, 2001 20 दिसम्बर, 2019

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

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