17 फरवरी 2020
पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
कंसोलीडेटेड फोटो एंड फिनवेस्ट लिमिटेड |
प्लॉट नंबर 12, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-बी-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070 |
एन.14.02894 |
02 अप्रैल, 2003 |
06 नवम्बर, 2019 |
2. |
कामाक्षी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड |
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मेट्रो वॉक, सेक्टर 10, रोहिणी, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110 085 |
एन-14.02947 |
12 नवम्बर, 2003 |
20 नवम्बर, 2019 |
3. |
कामधेनु इटरप्राइजेज़ लिमिटेड |
108, अंसल भवन, 16 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 |
14.00695 |
25 अप्रैल, 1998 |
20 नवम्बर, 2019 |
4. |
चंदन क्रेडिट्स लिमिटेड |
6/13, नॉर्थ एवेन्यू, के.पी. पुरम, चेन्नई-600 028 |
बी.05.06759 |
02 मई, 2008 |
02 दिसम्बर, 2019 |
5. |
जैम हायर पर्चेज प्राइवेट लिमिटेड |
ऑफिस 2649, अर्बन इस्टेट फेस-1, डुगरी रोड, लुधियाना,पंजाब- 141 001 |
बी-06.00252 |
23 मार्च, 2000 |
23 जनवरी, 2020 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1963 |