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वित्तीय बाजार

सुचारू ढ़ंग से कार्य करने वाले, चलनिधि युक्त और लचीले वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति अंतरण और भारत के विकास के वित्तपोषण में अपरिहार्य जोखिमों के आवंटन और अवशोषण में सहायता करते हैं।

प्रेस प्रकाशनी


भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

16 जनवरी 2020

भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल 25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। प्रतिभूति-वार रूपांतरण/स्विच के विवरण निम्नानुसार हैं:

नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि
(अंकित मूल्य)
नियत प्रतिभूति
20 जनवरी 2020 6.65% जीएस 2020
(9 अप्रैल 2020 को परिपक्व होनेवाली)
20,000 करोड़
(कोई भी प्रतिभूति-वार अधिसूचित राशि नहीं है।)
6.45% जीएस 2029
(07 अक्टूबर 2029 को परिपक्व होनेवाली)
7.80% जीएस 2020
(3 मई 2020 को परिपक्व होनेवाली)
8.27% जीएस 2020
(9 जून 2020 को परिपक्व होनेवाली)
8.12% जीएस 2020
(10 दिसंबर 2020 को परिपक्व होनेवाली)
6.65% जीएस 2020
(9 अप्रैल 2020 को परिपक्व होनेवाली)
5,000.00 करोड़
(कोई भी प्रतिभूति-वार अधिसूचित राशि नहीं है।)
6.18% जीएस 2024
(4 नवंबर 2024 को परिपक्व होनेवाली)
7.80% जीएस 2020
(3 मई 2020 को परिपक्व होनेवाली)
8.27% जीएस 2020
(9 जून 2020 को परिपक्व होनेवाली)
   
  कुल 25,000.00 करोड़  

बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 20 जनवरी 2020 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान 21 जनवरी 2020 (मंगलवार) को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :

  • अधिसूचित राशि से कम राशि के लिए प्रस्तावों को स्वीकार करना।

  • राउंडिंग-ऑफ प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना ।

  • बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन दिशानिर्देश एवं अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

रूपांबरा
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1723

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