सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

10 जनवरी 2020

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 21442 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

क्र. सं. राज्‍य जुटाई जाने वाली राशि
( करोड़)
अवधि वर्ष नीलामी का प्रकार
1. आंध्र प्रदेश 1000 10 प्रतिफल आधारित
1000 13 प्रतिफल आधारित
1000 15 प्रतिफल आधारित
2. बिहार 1000 10 प्रतिफल आधारित
3. गुजरात * 1000 पुनर्निर्गम मूल्य आधारित (09 अक्तूबर 2013 को जारी 9.22% गुजरात एसडीएल 2023 का पुनर्निर्गम)
4. जम्मू और कश्मीर 600 10 प्रतिफल आधारित
5. कर्नाटक 1000 पुनर्निर्गम मूल्य आधारित (24 दिसंबर 2019 को जारी 7.14% कर्नाटक एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम)
6. केरल 500 10 प्रतिफल आधारित
7. मध्य प्रदेश 1000 10 प्रतिफल आधारित
8. महाराष्ट्र 3000 10 प्रतिफल आधारित
9. पंजाब 700 पुनर्निर्गम मूल्य आधारित (08 जनवरी 2020 को जारी 7.17% पंजाब एसडीएल 2030 का पुनर्निर्गम)
10. राजस्थान 500 10 प्रतिफल आधारित
11. सिक्किम 142 10 प्रतिफल आधारित
12 तमिलनाडु 3000 पुनर्निर्गम मूल्य आधारित (27 नवंबर 2019 को जारी 7.17% तमिलनाडु एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम)
13. तेलंगाना 2000 40 प्रतिफल आधारित
14. उत्तर प्रदेश 2000 10 प्रतिफल आधारित
15. पश्चिम बंगाल 2000 10 प्रतिफल आधारित
  कुल 21442    
*गुजरात के पास 500 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि धारित करने का विकल्प होगा ।

यह नीलामी 14 जनवरी 2020 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्‍येक स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत तक सरकारी स्‍टॉक का आबंटन पात्र व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं को गैर-प्रतिस्‍पर्धी नीलामी सुविधा योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के अनुसार प्रति स्‍टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम एक प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी और गैर-प्रतिस्‍पर्धी, दोनों बोलियां 14 जनवरी 2020 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत की जानी चा‍हिए। गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे और 11.30 बजे के बीच तथा प्रतिस्‍पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए।

केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर:022-22632527, 022-22701299) को आरबीआई वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए । तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595414, 022-27595666)। नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125)

बोलीकर्ता द्वारा प्रत्‍याशित प्रति वर्ष प्रतिलाभ प्रतिशत दो दशमलव अंकों तक प्रस्‍तुत किया जाए। निवेशक प्रतिफल अथवा मूल्य के समान / विभिन्‍न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्‍पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत कर सकता है। तथापि, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्‍तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्‍येक राज्‍य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिलाभ/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्‍वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां 10,000 की न्‍यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद 10,000 के गुणज़ों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम 14 जनवरी 2020 (मंगलवार) को घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 15 जनवरी 2020 (बुधवार) को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।

सभी राज्य सरकारी स्‍टॉकों पर ब्‍याज नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा और सभी राज्‍यों के लिए ब्‍याज का भुगतान परिपक्‍वता तक प्रत्‍येक वर्ष 15 जुलाई और 15 जनवरी को छमाही आधार पर किया जाएगा। ये स्‍टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्‍टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्‍टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

रूपांबरा 
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1670

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