Click here to Visit the RBI’s new website

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

हमारी ग्राहक पहुंच नीति का लक्ष्य आमजनता को सूचना प्रदान करना है जिससे कि वे बैंकिंग सेवाओं के संबंध में अपनी अपेक्षाओं, विकल्पों और अधिकारों तथा बाध्यताओं के बारे में जान सकें। हमारे ग्राहक सेवा प्रयासों को ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र और रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रेस प्रकाशनी


बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया

16 अक्तूबर 2019

बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना,
कोलकाता 700 137, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं:13/13.05.000/2015-16 के पैरा 5.1.1 और 5.1.3 में उल्लिखित रिज़र्व बैंक निर्देश/दिशानिर्देश के उल्लंघन/गैर अनुपालन के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16 अक्तूबर 2019 को बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गांधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता 700137, पश्चिम बंगाल पर 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2017 तक के बैंक के निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर बैंक को दिनांक 25 मार्च 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर तथा इस संबंध में अनुवर्ती जवाबों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर आया है कि उल्लंघन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध होते हैं तथा मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/965

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष