14 अगस्त 2019
प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं ।
क्रम संख्या |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
सीओए नंबर और तिथि |
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली |
निरस्त करने की तिथि |
1. |
फ्लाईटेक एविएशन लिमिटेड, सिकंदराबाद |
मकान संख्या 1-8-303 /33, तीसरा तल,नागम टावर्स, एनटीआर सर्कल के सामने, पुलिस लाइंस,मिनिस्टर रोड, सिकंदराबाद,तेलंगाना -
500 003 |
111/2017 दिनांक
28.04.2017 |
प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करना और उसका संचालन |
30.06.2019 |
2. |
सुप्रीम सिक्योरिटीज लिमिटेड, नई दिल्ली |
तीसरा तल,आरडी चैंबर्स,
16/11, आर्य समाज रोड, करोल बाग,नई दिल्ली -
110 005 |
96/2016 दिनांक 20.09.2016 |
प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करना और उसका संचालन |
02.08.2019 |
सीओए के रद्द होने के बाद, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी और संचालित नहीं कर सकती हैं। हालांकि, ग्राहक या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में इन कंपनियों पर यदि कोई वैध दावे हों, तो वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन साल के भीतर अपने दावों के निपटान के लिए इन कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/430 |