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भुगतान और निपटान प्रणाली

अर्थव्‍यवस्‍था की समग्र दक्षता में सुधार करने में भुगतान और निपटान प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत राशि-मुद्रा, चेकों जैसी कागज़ी लिखतों के सुव्‍यवस्थित अंतरण और विभिन्‍न इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमों के लिए विभिन्‍न प्रकार की व्‍यवस्‍थाएं हैं।

प्रेस प्रकाशनी


प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

14 अगस्त 2019

प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं ।

क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए नंबर और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्त करने की तिथि
1. फ्लाईटेक एविएशन लिमिटेड, सिकंदराबाद मकान संख्या 1-8-303 /33, तीसरा तल,नागम टावर्स, एनटीआर सर्कल के सामने, पुलिस लाइंस,मिनिस्टर रोड, सिकंदराबाद,तेलंगाना - 500 003 111/2017 दिनांक 28.04.2017 प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करना और उसका संचालन 30.06.2019
2. सुप्रीम सिक्योरिटीज लिमिटेड, नई दिल्ली तीसरा तल,आरडी चैंबर्स, 16/11, आर्य समाज रोड, करोल बाग,नई दिल्ली - 110 005 96/2016 दिनांक 20.09.2016 प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करना और उसका संचालन 02.08.2019

सीओए के रद्द होने के बाद, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी और संचालित नहीं कर सकती हैं। हालांकि, ग्राहक या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में इन कंपनियों पर यदि कोई वैध दावे हों, तो वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन साल के भीतर अपने दावों के निपटान के लिए इन कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/430

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