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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण

14 अगस्त 2019

भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल 22,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण की घोषणा की है। प्रतिभूति-वार रूपांतरण के विवरण निम्नानुसार हैं:

नीलामी की तिथि मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि
(अंकित मूल्य)
नियत (रूपांतरण के बाद) प्रतिभूतियां
अगस्त 19, 2019 6.65% जीएस 2020
(9 अप्रैल 2020 को परिपक्व होनेवाली)
3,000.00 करोड़ 7.26% जीएस 2029
(14 जनवरी 2029 को परिपक्व होनेवाली)
3,000.00 करोड़ 7.62% जीएस 2039
(15 सितंबर 2039 को परिपक्व होनेवाली)
7.80% जीएस 2020
(3 मई 2020 को परिपक्व होनेवाली)
3,000.00 करोड़ 7.26% जीएस 2029
(14 जनवरी 2029 को परिपक्व होनेवाली)
3,000.00 करोड़ 7.62% जीएस 2039
(15 सितंबर 2039 को परिपक्व होनेवाली)
7.35% जीएस 2024
(22 जून 2024 को परिपक्व होनेवाली)
10,000.00 करोड़ 7.26% जीएस 2029
(14 जनवरी 2029 को परिपक्व होनेवाली)
  कुल 22,000.00 करोड़  

बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक -मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 19 अगस्त 2019 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान 26 अगस्त 2019 (मंगलवार) को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :

  • अधिसूचित राशि से कम राशि के लिए प्रस्तावों को स्वीकार करना।

  • राउंडिंग -ऑफ प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना ।

  • बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन दिशानिर्देश एवं अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/435

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