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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

2 अगस्त 2019

छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. फ़ाइनेंशियल आर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डी-315, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024 14.01579 28 फ़रवरी 2000 16 मई 2019
2. आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(वर्तमान में आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)
एल-2ए, हौज़ खास इंक्लेव, नई दिल्ली-110 016 14.00924 01 जून 1998 17 मई 2019
3. जे. एस. पी. कैपिटल्स एंड सिक्युरीटिज लिमिटेड सराफ बिल्डिंग अनेक्स, ए.टी रोड, गुवाहाटी-781 001 बी.08.00133 09 नवम्बर 2000 03 जून 2019
4. कुनाल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रूम नंबर 223, द्वितीय तल, अलफांसो इस्टेट, 5 मैंगो लेन, कोलकाता-700 001 05.00929 12 मार्च 1998 07 जून 2019
5. पुष्पांजलि ट्रेक्सिम लिमिटेड
(वर्तमान में पुष्पांजलि ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड)
ए-7, प्रथम तल, गीतांजलि इंक्लेव, नई दिल्ली-110 017 बी-05.06218 04 मार्च 2004 07 जून 2019
6. सोलेक्स फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 180, एम जी रोड, तृतीय तल, कोलकाता-700 007 बी.05.04487 04 अक्तूबर 2001 15 जुलाई 2019

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/319

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