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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

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प्रेस प्रकाशनी


ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया

31 मई 2019

ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर,
उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर बैंक सकल एवं तृतीय पक्ष एक्सपोजर सीमाओं संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2828

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