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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

हमारी ग्राहक पहुंच नीति का लक्ष्य आमजनता को सूचना प्रदान करना है जिससे कि वे बैंकिंग सेवाओं के संबंध में अपनी अपेक्षाओं, विकल्पों और अधिकारों तथा बाध्यताओं के बारे में जान सकें। हमारे ग्राहक सेवा प्रयासों को ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र और रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रेस प्रकाशनी


श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया

24 मई 2019

श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर पर बैंक के निदेशक/ निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण मंजूर कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की। इस मामले में बैंक के अभ्यावेदन और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2759

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