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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

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प्रेस प्रकाशनी


भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

21 मई 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स ग्रोवेल ऑटो लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड पीएनबी, के अंदर की गली जी. टी. रोड, बटाला, गुरदासपुर-143505, पंजाब बी-06.00364 08 दिसम्बर, 2000 02 मई, 2018
2. मेसर्स आदिरूद्ध कैपिटल एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स देसिका विनयागर क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड) 19/1, श्रेयस, 7 तम स्ट्रीट, तातबाद, कोयम्बटूर-641012, तामिलनाडु बी-07.00223 11 दिसम्बर, 2012 02 मई, 2018

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3053

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