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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द

9 मई 2018

2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1 मेसर्स कैलाश फ़िकोम लिमिटेड
(वर्तमान नाम- माइंडविजन कैपिटल लिमिटेड)
बी-1, सद्गुरु कॉम्प्लेक्स, रूपल पार्क के पास, गोत्री रोड, वडोदरा - 390 021, गुजरात 01.00083 09 मार्च 1998 23 मार्च 2018
2 मेसर्स गोस्वामीस क्रेडिट्स एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान नाम- गोस्वामीस क्रेडिट्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड)
सत्यगृह छावनी, लेन नंबर 21, बंगला नंबर 508, जोधपुर क्रॉस रोड के पास, सैटेलाइट, अहमदाबाद - 380 015, गुजरात बी-14.1581 05 दिसम्बर 2002 04 अप्रैल 2018

परिणामस्वरूप, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2952

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