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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

हमारी ग्राहक पहुंच नीति का लक्ष्य आमजनता को सूचना प्रदान करना है जिससे कि वे बैंकिंग सेवाओं के संबंध में अपनी अपेक्षाओं, विकल्पों और अधिकारों तथा बाध्यताओं के बारे में जान सकें। हमारे ग्राहक सेवा प्रयासों को ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र और रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रेस प्रकाशनी


फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट

8 फरवरी 2018

फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट उपलब्ध कराई।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनटेक और भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण विनियामकीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था।

इस समिति में वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन फंड विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, चयनित बैंकों तथा रेटिंग एजेंसी का प्रतिनिधित्व था।

रिपोर्ट पर अभिमत और सुझाव, यदि कोई हो, ई-मेल से या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 28 फरवरी 2018 को या इससे पहले भेजे जा सकते हैं।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2163

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