आरबीआई/2022-23/154
विवि.फिन.आरईसी.90/20.16.056/2022-23
13 दिसंबर 2022
सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्य सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां
महोदया/महोदय,
साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय
कृपया दिनांक 27 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को साख सूचना प्रदान करने के लिए एकसमान साख रिपोर्टिंग प्रारूप निर्धारित किया गया है।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)/राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के पास दर्ज मामलों को भी सीआईसी को रिपोर्ट करते समय वाद दायर मामलों के तहत रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।
3. क्रेडिट संस्थान (सीआई) 28 फरवरी 2023 तक इस परिपत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
भवदीय,
(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
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