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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताएं (होल्डिंग्स) की समीक्षा

भारिबैं/2022-23/21
विवि.एमआरजी.आरईसी.14/21.04.141/2022-23

08 अप्रैल 2022

महोदय/ महोदया,

एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताएं (होल्डिंग्स) की समीक्षा

कृपया 08 अप्रैल 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 और दिनांक 25 अगस्त 2021 के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 की धारा 6 (iv) (ए) देखें।

2. वर्तमान में, 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच अर्जित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पात्र प्रतिभूतियों के संबंध में बैंकों को 31 मार्च 2023 तक ‘परिपक्वता तक धारित’ (एचटीएम) में शुद्ध मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई सीमा की विशेष छूट दी गई है।

3. समीक्षा करने पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि एचटीएम की मौजूदा सीमा को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया जाए और बैंकों को 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच अधिग्रहीत प्रतिभूतियों को 23 प्रतिशत की बढ़ी हुई सीमा के तहत शामिल करने की अनुमति दी जाए।

4. 23 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम सीमा 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी, अर्थात 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा अधिग्रहित अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां उत्तरोत्तर कम की जाए ताकि एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां अधिक न हों:

ए) 22.00 प्रतिशत 30 जून 2023 की स्थिति के अनुसार

बी) 21.00 प्रतिशत 30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार

सी) 20.00 प्रतिशत 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार

डी) 19.50 प्रतिशत 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार

अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए मास्टर निदेश के संबंधित अनुभागों में संशोधन किया जा रहा है।

प्रयोज्यता

6. यह परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है।

7. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया

(उषा जानकीरमन)
मुख्य महाप्रबंधक

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