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मुद्रा निर्गमकर्ता

रिज़र्व बैंक देश का मुख्य नोट निर्गमकर्ता प्राधिकारी है। भारत सरकार के साथ हम स्वच्छ और असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्र की मुद्रा के डिज़ाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंध के लिए उत्तरदायी हैं।

अधिसूचनाएं


एटीएम में कैसेट बदलना

आरबीआई/2021-22/190
डीसीएम (आयो) सं. एस 1117/10.25.007/2021-22

31 मार्च 2022

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

एटीएम में कैसेट बदलना

कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 तथा दिनांक 12 जुलाई 2021 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. एस39/10.25.007/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयोग करने के लिए कहा गया था जो नकदी की भराई करते समय बदली जा सके। इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से इस प्रकार करने के लिए सूचित किया गया था जिससे बैंकों द्वारा परिचालित एटीएम में से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक तिहाई एटीएम कवर हों तथा 31 मार्च 2021 तक सभी एटीएम में कैसेट्स बदलने का लक्ष्य प्राप्त करें, जिसे बाद में 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था ।

2. इस संबंध में, विभिन्न बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें इस समय सीमा में इसे पूरा करने में कठिनाई व्यक्त की गई है । तदनुसार, सभी एटीएम में कैसेट बदलने का कार्यान्वयन पूर्ण करने की समय सीमा को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।

3. बैंक विस्तारित समय सीमा का पालन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक समय सीमा का निर्धारण करेंगे तथा तिमाही स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । बैंकों के बोर्ड अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे ।

4. उक्त परिपत्रों में निहित अन्य सभी अनुदेश यथावत रहेंगे ।

भवदीय,

(सुमन राय)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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