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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार

भारिबैं/2019-20/228
विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20

29 अप्रैल 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित),
भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक,
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं,
सभी सहकारी बैंक,

महोदया/ महोदय,

विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2. तदनुसार, उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा विनियमन विभाग को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विनियामकीय विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक के विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। यह विस्तार 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों पर लागू होगा। संबंधित विवरण अनुबंध में दिए गए हैं। जो संस्थाएँ इससे पहले रिटर्न दाखिल करने की स्थिति में हैं, वे ऐसा करना जारी रख सकती हैं।

3. कृपया नोट करें कि सांविधिक विवरणियां, अर्थात बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; आरबीआई अधिनियम, 1934 या किसी अन्य अधिनियम के तहत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर /एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।

4. इसके अलावा, विनियमन विभाग को प्रेषित सभी पत्राचार यथासंभव कॉरपोरेट ई-मेल के माध्यम से (यानी कागजात के प्रत्यक्ष परिचालन के बिना) होना चाहिए। यह व्यवस्था अगले नोटिस तक जारी रहेगी।

भवदीय,

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुलग्नक: विनियामकीय विवरणी की सूची जो नियत तिथि से अधिकतम 30 दिनों तक के विलंब सेप्रस्तुत की जा सकती है

क्रम सं. विवरणी का नाम अधिनियम या परिपत्र का संदर्भ जिसके तहत विवरणी निर्धारित किया गया है विनियमित संस्थाएं जिनपर विवरणी लागू है विवरणी की आवृत्ति वर्तमान समयसीमा
1 लाभांश का भुगतान डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 4 मई 2005 एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) जब और जैसे आधार पर लाभांश की घोषणा के पश्चात 14 दिनों के भीतर
2 गौण ऋण के निर्गम, उच्चटियर II पूंजी, बेमियादी ऋण और इक्विटीपूंजी पर रिपोर्ट (योग्य संस्थागतप्लेसमेंट-क्यूआईपी, प्रमोटरोंके लिए अधिमानी निर्गम, जीडीआरनिर्गम) के साथ दस्तावेज़ की प्रतिलिपि बासल III पूंजी विनियमन के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं - दिनांक 23 जून 2016 की समीक्षा

दिनांक 21 अप्रैल 2016 का मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम एवं मूल्य निर्धारण करना,

दिनांक 01 जुलाई 2015 का डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.01/21.06.201/2015-16
सभी वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और आरआरबी को छोड़कर) जब और जैसे आधार पर जारी करने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर
3 प्रपत्र I डीईए निधि योजना, 2014 के लिए सभी बैंकों को 27 सितंबर, 2017 के पत्र संख्या 3044/30.01.002/2017-18 के माध्यम से जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देश एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), स्थानीय क्षेत्रबैंक, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एसएफबी और पीबी मासिक 30 दिनों के भीतर
4 प्रपत्र II डीईए निधि योजना, 2014 के लिए सभी बैंकों को 27 सितंबर, 2017 के पत्र संख्या 3044/30.01.002/2017-18 के माध्यम से जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देश। एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), स्थानीय क्षेत्र बैंक, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एसएफबी और पीबी मासिक 25 दिनों के भीतर
5 स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 पर मासिक विवरण 22 अक्तूबर 2015 के मास्टर निदेश सं.डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 (16 अगस्त 2019 को अद्यतन) एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) मासिक 30 दिनों के भीतर
6 माह के दौरान सोने और चांदी के आयात का विवरण 23 अप्रैल 2003 का आईबीएस. 1758/23.67.001/2002-03 एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) मासिक 30 दिनों के भीतर
7 क्यूसीसीपी के एक्सपोजर पर विवरणी 7 जनवरी 2014 का डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 82/21.06.217/2013-14 “केंद्रीय प्रतिपक्षकारों(सीसीपी) के लिए बैंक का एक्सपोजर - अंतरिम व्यवस्था" एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) मासिक 30 दिनों के भीतर
8 कुलउठाए गए संसाधनों पर मासिक विवरणी 01 जुलाई 2015 का डीबीआर. सं.एफआईडी.एफआईसी.1/01.02.00/2015-16 वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड पर मास्टर परिपत्र अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं मासिक 10 दिनों के भीतर
9 वृहत एक्सपोज़र पर विवरणी 03 जून 2019 का डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 43/21.01.003/2018-19-वृहत एक्सपोज़र ढांचा (विकेंद्रित क्लियरड डेरिवेटिव एक्सपोज़र) एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) तिमाही 30 दिनों के भीतर
10 इंडएएसप्रपत्र प्रत्येक तिमाही के अंत में ई-मेल द्वारा बैंकों को सूचित किया गया है। एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) तिमाही 60 दिनों के भीतर

11
भारतीय रिज़र्व बैंक को अन्तरिम रिपोर्टिंग के लिए प्रपत्र- बीसी आउटलेट 31 मई 2019 का डीबीआर.आरआरबी. बीएल.बीसी.सं.40/31.01.002/2018-19 शाखा प्राधिकरण नीति युक्तिसंगत बनाना - दिशानिर्देशों की समीक्षा आरआरबी तिमाही 20 दिनों के भीतर
12 पीएसयू निवेश विवरण 23 जून 1999 का आरपीसीडी.सं.आरएफ. आरओसी. 9/07.02.03/98-99 एसटीसीबी, डीसीसीबी तिमाही 30 दिनों के भीतर
13 प्रपत्र III डीईए निधि योजना, 2014 के लिए सभी बैंकों को 27 सितंबर, 2017 के पत्र संख्या 3044/30.01.002/2017-18 के माध्यम से जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देश । एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), स्थानीयक्षेत्र बैंक, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एसएफबी और पीबी अर्ध वार्षिक (31 मार्च और 31 सितंबर को समाप्त) 30 दिनों के भीतर
14 आरआरबी का मर्चेन्ट अधिग्रहण कारोबार का विवरण 06 फरवरी 2020 का डीओआर.आरआरबी.बीएल. बीसी.सं.31/31.01.001/2019-20 मर्चेन्ट अधिग्रहण कारोबार पर दिशानिर्देश-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी अर्ध वार्षिक (31 मार्च और 31 सितंबर को समाप्त) 10 दिनों के भीतर
15 एआईएफआई के लिए इंडएएस वित्तीय विवरण प्रपत्र 4 अगस्त 2016 का एआईएफआई को संबोधित “भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन” पर परिपत्र अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्ध वार्षिक (31 मार्च और 31 सितंबर को समाप्त) 60 दिनों के भीतर
16 शेयरधारिता का विवरण (शेयर धारण करने में प्रतिबंध) 01 मार्च 1966 का एसीडी. बी.आर.388/ए.11(19)65-6 एसटीसीबी, डीसीसीबी वार्षिक 30 दिनों के भीतर
17 गैर बैंकिंग आस्ति 15 दिसंबर 2000 का आरपीसीडी.आरएफ/आरओसी.सं.15/07.07.11/2000-01 एसटीसीबी, डीसीसीबी वार्षिक 30 दिनों के भीतर
18 सारणी 34 (कार्यालय जनसंख्या/ ग्रुपवारवंटवारा) 06 जुलाई 2005 का आरपीसीडी.सीओ.आरएफ.सं.बीसी.9/07.06.00/2005-06 एसटीसीबी, डीसीसीबी वार्षिक 30 दिनों के भीतर
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