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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

अधिसूचनाएं


सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण

आरबीआई/2019-20/71
डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20

26 सितंबर 2019

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्‍त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्‍न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7 अप्रैल 2010 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-7790/42.01.011/2009-10 और 21 जनवरी 2015 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3203/42.01.011/2014-15 देखें।

2. इस संबंध में पहले के अनुदेशों के अधिक्रमण में सीजीए का कार्यालय ने दिनांक 19 सितंबर 2019 को कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/2/3(17)/आरबीआई/2018/जीबीए/1558-1606 के माध्‍यम से भौतिक रूप में सरकारी प्राप्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी लेखा में जमा (क्रेडिट) करने के लिए संशोधित समय-सीमा निर्धारित किया है।

3. ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह अनुदेश 1 अक्‍तूबर 2019 से लागू होगा।

4. एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आवश्‍यक कार्रवाई करें।

भवदीया

(चारुलता एस. कर)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

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