भा.रि.बैं/2019-20/23
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.06/12.06.172/2019-20
01 अगस्त 2019
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय/महोदया
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड” को शामिल करना
हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में
“बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड” को 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 19 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10585/23.03.005/2018-19 के द्वारा शामिल किया गया है।
भवदीय
(एस एम परिडा)
महाप्रबंधक | |