विदेशी मुद्रा प्रबंधक

भारतीय रुपए के बाहरी मूल्‍य के निर्धारण के लिए बाज़ार-आधारित प्रणाली में परिवर्तन के साथ विदेशी मुद्रा बाज़ार ने सुधार अवधि की शुरुआत से ही भारत में ज़ोर पकड़ा है।

अधिसूचनाएं


सेनेगल गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 24.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारिबैंक/2019-20/15
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 02

11 जुलाई 2019

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

सेनेगल गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा
समर्थित 24.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सेनेगल गणतन्त्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के उन्नयन एवं पुनर्स्थापना संबंधी परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 24.5 मिलियन अमरीकी डॉलर (चौबीस मिलियन एवं पाँच सौ हज़ार अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 20 अगस्त 2018 को सेनेगल गणतंत्र की सरकार के साथ करार किया है। इस करार के तहत उन पात्र वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात लिए वित्तपोषण उपलब्ध है, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत मूल्य के कम से कम 65% मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत से की जाएगी और सुयोग्य संविदा हेतु शेष 35% मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती हैं। उपकरणों की खरीद भारतीय निर्माताओं से की जानी चाहिए जिसमें 3 वर्षों की वारंटी का प्रावधान हो और 10 से 12 वर्षों की अवधि हेतु व्यापक रख-रखाव अनुबंध (एएमसी) भी शामिल हों, ताकि उपकरणों का पर्याप्त अवधि तक सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, दवाओं (जिसमें प्रायः जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी) को भी भारतीय निर्माताओं से प्राप्त किया जाना चाहिए।

2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 26 जून 2019 से प्रभावी होगा। ऋण सहायता के अंतर्गत टर्मिनल युटीलाइज़ेशन अवधि परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के पश्चात 60 माह होगी।

3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा निर्यात घोषणा फॉर्म में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक निर्यात के पूर्ण पात्र मुल्य की उगाही/ वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय

(आर. के. मूलचंदानी)
मुख्य महाप्रबंधक

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष