आरबीआई/2017-18/189
डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.093/03.10.001/2017-18
07 जून 2018
सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडीएसआई)
महोदया/महोदय
प्रायोजक सीआईसी-एनडीएसआई द्वारा बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) की इकाइयों में निवेश
इनविट के प्रायोजक के रूप में कार्य करने हेतु प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडीएसआई) को सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सीआईसी-एनडीएसआई को इनविट इकाइयों को केवल धारण करने की अनुमति प्रायोजक के रूप में दी जाती है। ऐसी सीआईसी का इनविट में एकस्पोज़र, प्रायोजक के रूप में उनके होल्डिंग तक सीमित रहेगा और किसी भी समय इस संबंध में सेबी (बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्ट) विनियमन 2014 द्वारा निर्धारित इकाइयों के न्यूनतम होल्डिंग और अवधि से अधिक नहीं होगा।
2. इनविट इकाइयों में उपर्युक्त होल्डिंग को मास्टर निदेश- मूल निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और इसके समय-समय पर संशोधनों के पैराग्राफ 2(1) (i) & (ii) में निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के उद्देश्य के लिए समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में देखा जाएगा।
3. उपर्युक्त मास्टर निदेश को तदनुसार अद्यतन किया गया है।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक |
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