आरबीआई/2017-18/200
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017-18
15 जून 2018
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
और लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी)
महोदया/ महोदय
बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड –
एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें।
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में निरंतर वृद्धि, साथ ही कई बैंकों के लिए निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) बनाने के लिए समय की अपर्याप्तता को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को एएफएस और एचएफटी में धारित सभी निवेशों पर मार्क टू मार्केट हानि के लिए प्रावधान विभाजित (स्प्रेड) करने का विकल्प 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए भी दिया जाए। अपेक्षित प्रावधानीकरण को 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू कर आगामी चार तिमाहियों तक समान रूप से विभाजित किया जा सकता है।
3. उपर्युक्त विकल्प का उपयोग करने वाले बैंक निम्नलिखित का विवरण देते हुए लेखा पर टिप्पणी/ त्रैमासिक परिणामों में उचित प्रकटीकरण करेंगे –
(क) जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए निवेश पोर्टफोलियो में मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान
(ख) बाकी तिमाहियों में किए जाने के लिए अपेक्षित शेष।
4. यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाएँ, आईएफ़आर के सृजन सहित, लागू रहेंगी।
भवदीय
(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |