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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

अधिसूचनाएं


भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” के रूप में परिवर्तन

आरबीआई/2017-18/196
सबैंविवि विअप्र(आरएडी).(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं. 08/07.12.001/2017-18

14 जून, 2018

सभी वाणिज्यिक बैंक,
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी),
राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

महोदय / महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” के रूप में परिवर्तन

हम सूचित करते हैं कि 25 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी)अधि सं.07/08.27.008/2017-18 के माध्‍यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” के रूप में बदल दिया गया है, जिसे दिनांक 19 मई 2018 के भारतीय राजपत्र (भाग ।।।-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है।

भवदीय,

(नीरज निगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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