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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

हमारी ग्राहक पहुंच नीति का लक्ष्य आमजनता को सूचना प्रदान करना है जिससे कि वे बैंकिंग सेवाओं के संबंध में अपनी अपेक्षाओं, विकल्पों और अधिकारों तथा बाध्यताओं के बारे में जान सकें। हमारे ग्राहक सेवा प्रयासों को ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र और रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है।

अधिसूचनाएं


बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन गतिविधियां सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं को शामिल करने हेतु मानक

आरबीआई/2017-18/152
डीसीएम(आयो)सं.3563/10.25.07/2017-18

06 अप्रैल, 2018

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन गतिविधियां
सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं को शामिल करने हेतु मानक

दिनांक 05 अप्रैल, 2018 की विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर विवरणी के पैरा 11 के माध्यम से यह घोषणा की गई थी कि नकदी प्रबंधन संचालन में आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं की बढ़ती हुई निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, इस प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं हेतु कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाएंगे । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक नकदी प्रबंधन सेवाओं से संबन्धित गतिविधियों के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी व्यवस्थाओं में कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित करेंगे । इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा करें तथा इस परिपत्र की तारीख के 90 दिन के भीतर इन अनुदेशों के अनुरूप लाएँ ।

2. आगे, चूंकि सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई नकदी बैंक की संपत्ति है तथा इसके साथ जुड़े हुए सभी जोखिमों के लिए बैंक उत्तरदायी है, बैंक इस प्रकार के किसी भी आकस्मिक व्यय से निपटने के लिए उनके निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित उचित व्यवसाय निरंतरता योजना का निर्धारण करेंगे ।

भवदीय

(अविरल जैन)
महाप्रबंधक


अनुलग्नक

सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं को शामिल करने हेतु मानक

क. पात्रता मापदंड

(1) न्यूनतम रू. 1 बिलियन की निवल संपत्ति की आवश्यकता । न्यूनतम रू. 1 बिलियन की निवल संपत्ति को हर समय बनाया रखना चाहिए ।

[निवल संपत्ति1 आवश्यकता तत्काल प्रभाव से बैंक के भविष्य के सभी आउटसोर्सिंग करारों पर प्रभावी होगी । वर्तमान करारों के मामले में, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि निवल संपत्ति की पात्रता, 31 मार्च, 2019 (संबन्धित बैंक द्वारा 30 जून, 2019 को प्रस्तुत किया जाने वाला लेखापरीक्षित तुलन पत्र) अथवा करार के नवीकरण के समय, जो भी पहले हो, पूर्ण हो रही है ।]

ख. भौतिक / सुरक्षा आधारभूत सुविधाएं

(1) न्यूनतम 300 विशेष रूप से निर्मित कैश वैन (स्वामित्व / किराए की) का फ्लीट आकार ।

(2) नकदी की आवाजाही केवल सेवा प्रदाता अथवा उसके प्रथम स्तर के सह-संविदाकर्ता की स्वामित्व / किराए की सुरक्षा कैश वैन में ही होनी चाहिए । प्रत्येक कैश वैन विशेष रूप से डिजाईन व निर्मित की गई हल्का वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) होना चाहिए जिसमें यात्री तथा नकदी कक्ष दोनों में सीसीटीवी हों ।

(3) यात्री कक्ष में ड्राइवर के अतिरिक्त दो अभिरक्षक तथा दो सशस्त्र सुरक्षा गार्ड (गनमैन) के लिये व्यवस्था होनी चाहिए ।

(4) कोई भी कैश वैन बिना सशस्त्र गार्ड के नहीं चलनी चाहिए । गनमैन को वैध बंदूक लाइसेन्स के साथ अपने हथियार कार्यशील स्थिति में ले जाने चाहिएं। सेवा प्रदाता अथवा उसके प्रथम स्तर के सह-संविदाकर्ता को उनके नियोजित गनमैन की सूची संबन्धित पुलिस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी चाहिए ।

(5) प्रत्येक कैश वैन जीपीएस युक्त होनी चाहिए तथा इसकी सीधी निगरानी जियो-फेंसिंग मैपिंग से होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त निकटतम पुलिस स्टेशन का संकेत होना चाहिये ।

(6) प्रत्येक कैश वैन में ट्यूब रहित टायर, वायरलैस (मोबाईल) सम्प्रेषण तथा हूटर होने चाहिए । कैश वैन निरंतर आधार पर एक ही रास्ते तथा समय का पालन नहीं करे ताकि इस बारे में पूर्वानुमान न लगाया जा सके । नियमित मार्गों पर आवाजाही को बढ़ावा नहीं दिया जाए । कर्मचारियों को बदलते रहना चाहिए तथा केवल यात्रा के दिन ही नियत करना चाहिए । सुरक्षा के संबंध में, निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य नियमों / दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए ।

(7) कैश वैन की रात में आवाजाही को निरुत्साहित करना चाहिए । सभी नकदी की आवाजाही दिन की रोशनी में की जानी चाहिए । हालांकि स्थानीय पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति के अनुसार जारी किए नियमों तथा दिशानिर्देशों के आधार पर मेट्रो तथा शहरी क्षेत्रो में कुछ रियायत दी जा सकती है । यदि कैश वैन को रात में रूकना पड़ता है, तो यह आवश्यक रूप से पुलिस स्टेशन में होना चाहिए । अंतर-राज्य आवाजाही के मामले में, सीमा पर सुरक्षा कर्मियों का बदलाव पूर्व व्यवस्थित होना चाहिए ।

(8) कैश वैन में हर समय विप्रेषक बैंक के पत्र सहित उचित दस्तावेज़ होने चाहिए, विशेष रूप से अंतर-राज्य मुद्रा की आवाजाही के मामले में ।

(9) एटीएम परिचालन केवल प्रमाणता प्राप्त कार्मिक, जिसने कक्षा में न्यूनतम पाठयक्रम तथा प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, के द्वारा ही किया जाना चाहिए । इस प्रकार के प्रशिक्षण की सामग्री को कैश-इन-ट्रांज़िट (सीआईटी) कंपनियों / नकदी प्रतिपूर्ति एजेंसियों (सीआरए) के स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, जो इस प्रकार के पाठ्यक्रम के वितरण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जैसे एजेंसियों से टाई-अप कर सकते हैं ।

(10) नकदी संचालन से जुड़े कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा एक आधिकारिक मान्य प्रक्रिया के माध्यम से विधिवत प्रमाणित होना चाहिए । प्रमाणन एसआरओ या अन्य नामित एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है ।

(11) कैश वैन की आवाजाही से संबन्धित दल के सभी सदस्यों का चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन सावधानी से किया जाना चाहिए । कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच कड़ाई से की जानी चाहिए जिसमें उसके कम से कम अंतिम दो पतों का पुलिस सत्यापन शामिल हो । इस प्रकार के सत्यापन को आवधिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए तथा उद्योग स्तर पर एक सामान्य डाटा बेस पर साझा किया जाना चाहिए । उद्योग के लिए सामान्य डेटा बेस बनाने में एसआरओ सक्रिय भूमिका निभा सकता है। किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में, सीआईटी / सीआरए को पुलिस को विवरण के साथ तुरंत सूचित करना चाहिए ।

(12) कैश प्रोसेसिंग / हैंडिलिंग तथा वाल्टिंग के लिए पर्याप्त आकार का सुरक्षित तथा सुद्दढ़ परिसर। परिसर चोबीसों घंटे इलेक्ट्रोनिक निगरानी के आधीन होना चाहिए। तिजोरी की तकनीकी विशिष्टताएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिजोरी के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों से कम नहीं होनी चाहिए । वाल्ट को केवल संयुक्त अभिरक्षा में ही संचालित किया जाना चाहिए तथा आसान भंडारण और विभिन्न प्रकार की सामग्री की पुन: प्राप्ति के लिए रंगीन कोडित डिब्बे होने चाहिए ।

(13) वाल्ट में सभी अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध तथा कार्यरत होने चाहिए, जो अन्य मानक सुरक्षा प्रणालियों जैसे लाइव सीसीटीवी, जो निगरानी के साथ कम से कम 90 दिन के लिए रिकॉर्डिंग, आपातकालीन अलार्म, चोर अलार्म, निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ हॉटलाइन, पावर बॅकउप तथा इंटरलॉकिंग वॉल्ट एंट्री द्वार से युक्त होने चाहिए ।

(14) कार्य क्षेत्र नकदी क्षेत्र से अलग होना चाहिए । परिसर सशस्त्र गार्डों की सुरक्षा के अधीन होना चाहिए, जिनकी संख्या विशिष्ट स्थान पर परिचालन के पैमाने पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन पाँच से कम नहीं होना चाहिए ।

(15) ग्राहक खाता डेटा जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को अत्यधिक सुरक्षित रखा जाना चाहिए । स्विच सर्वर की पहुँच बैंकों तक सीमित होनी चाहिए । इंटरफ़ेस जहां बैंक, सेवा प्रदाता अथवा उसके सह-संविदाकर्ता को बैंक के आंतरिक सर्वर को एक्सेस करने का अधिकार देता है, वह प्रासंगिक जानकारी तक सीमित तथा सुरक्षित होना चाहिए ।


1 निवल संपत्ति में “पेड अप इक्विटी पूंजी”, फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि तथा कैपिटल रिजर्व जो परिसंपत्तियों की बिक्री आय से उत्पन्न होने वाले अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है, शामिल हैं, लेकिन संचित हानि शेष, बही मूल्य के अमूर्त तथा स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई है, के लिए समायोजित परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा उत्पन्न रिजर्व नहीं हैं ।

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