भा.रि.बैंक/2017-18/65
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06
22 सितम्बर 2017
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक
महोदया/महोदय,
विदेशों में रुपए में मूल्यवर्गित बॉन्ड (RDB) जारी करना
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (ए.डी. श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान विदेशों में रुपए में मूल्यवर्गित बॉन्ड (RDB) जारी करने से संबंधित दिनांक 13 अप्रैल 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 60 के पैराग्राफ 2 तथा 8 में निहित प्रावधानों तथा “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारी तथा प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना” विषय पर जारी एवं समय-समय पर संशोधित दिनांक 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.5 के पैराग्राफ 3.2 तथा 3.3.9 की ओर आकर्षित किया जाता है।
2. इस संबंध में, भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 22 सितम्बर 2017 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 05 द्वारा 3 अक्तूबर 2017 से कॉर्पोरेट बॉण्ड्स में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) द्वारा किए गए निवेश की सीमा से आरडीबी के निर्गमों को हटाया जाए।
3. इसके परिणामस्वरूप दिनांक 13 अप्रैल 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 60 के पैरा 8 (निक्षेपागारों को आगे रिपोर्ट करने के लिए आरडीबी लेनदेन की ईमेल द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग करना) में दी गई रिपोर्टिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तथापि यह नोट किया जाए कि विद्यमान ईसीबी मानदंडों के अनुसार आरडीबी की रिपोर्टिंग जारी रहेगी।
4. ईसीबी नीति के अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित बने रहेंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों एवं ग्राहकों को अवगत कराएं।
5. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए 01 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं.5 को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है।
6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।
भवदीय
(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |